नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 35 न्यायिक अधिकारियों को बड़ी राहत और सम्मान देते हुए उन्हें सिलेक्शन ग्रेड का लाभ प्रदान किया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों को उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 2004 के तहत 1,63,030 से 2,19,090 (जे-6) वेतनमान का सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है।
रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता के हस्ताक्षरों से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को यह लाभ उनके नाम के साथ निर्धारित तिथि से प्रभावी माना जाएगा। अधिकांश अधिकारियों को यह लाभ वर्ष 2020 से दिया गया है…जबकि कुछ अधिकारियों के लिए प्रभावी तिथि अलग-अलग निर्धारित की गई है।
इस सूची में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश, श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, विधिक संस्थाओं और विभिन्न सरकारी निकायों में तैनात न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। कई सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा।
हाईकोर्ट के इस निर्णय से न्यायिक अधिकारियों को आर्थिक लाभ के साथ-साथ उनके लंबे अनुभव और सेवाओं का सम्मान भी मिलेगा। न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों के लिए इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है।
अधिसूचना के अनुसार चयनित अधिकारियों को निर्धारित तिथि से वेतन और अन्य वित्तीय लाभ नियमों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। इस फैसले से राज्य की न्यायिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों का मनोबल बढ़ने की उम्मीद है।
