नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 के हल्द्वानी इंदिरा नगर एसिड अटैक मामले में दोषियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मां-बेटे समेत तीन दोषियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी और उनकी अपील खारिज कर दी।
मामले में आपसी विवाद के बाद तेजाब से हमला किया गया था….जिसमें 19 लोग प्रभावित हुए थे। घायलों में पांच लड़कियां और 18 महीने का बच्चा भी शामिल था।
निचली अदालत ने वर्ष 2018 में तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दोषियों ने लंबे समय से जेल में रहने का हवाला देकर रिहाई की मांग की थी…लेकिन हाईकोर्ट ने अपराध को गंभीर और जघन्य मानते हुए कोई राहत नहीं दी।
