नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट में टिहरी गढ़वाल के हटवाल गांव में खोली गई नई शराब की दुकान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बताया गया कि संबंधित दुकान को बंद कर दिया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
याचिका जिला पंचायत सदस्य सीता देवी मनवाल की ओर से दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि जौनपुर ब्लॉक के हटवाल गांव में नई शराब की दुकान खोले जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। विरोध के बाद जिलाधिकारी ने दुकान बंद कर दी थी…लेकिन बाद में आबकारी विभाग के आदेश के बाद दुकान फिर से संचालित होने लगी।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आबकारी आयुक्त ने 6 जुलाई 2026 को नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य की आबकारी नीति के तहत वर्ष 2024-25 से पहले से संचालित दुकानों को ही जारी रखा जा सकता है। नई शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसी आदेश के आधार पर हटवाल गांव में संचालित नई शराब की दुकान को भी बंद कर दिया गया। अदालत को यह जानकारी दिए जाने के बाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया।
बताया गया कि आबकारी आयुक्त का यह आदेश केवल टिहरी जिले तक सीमित नहीं है…बल्कि उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में लागू रहेगा। इससे भविष्य में नई शराब की दुकानें खोलने के मामलों में भी यही नियम प्रभावी रहेगा।
