नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड को अब नो हॉर्न जोन घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद मॉल रोड पर वाहनों के अनावश्यक हॉर्न बजाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।
ध्वनि प्रदूषण को कम करने और शहर की शांत पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह कदम उठाया है। हाईकोर्ट के निर्देशों और जिला प्रशासन के आदेश के बाद पुलिस, परिवहन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मॉल रोड पर अभियान चलाकर वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी।
अधिकारियों का कहना है कि नैनीताल देश-विदेश के पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। यहां लोग शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। वाहनों के लगातार हॉर्न से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी हो रही थी, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि नो हॉर्न जोन के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान वाहन चालकों को समझाया गया कि मॉल रोड पर बेवजह हॉर्न बजाना प्रतिबंधित रहेगा। परिवहन विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर नैनीताल को शांत और स्वच्छ पर्यटन स्थल बनाए रखने में सहयोग करें।
हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने इस व्यवस्था को लेकर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि मॉल रोड पर कई बार पैदल चलने वाले लोग वाहनों के सामने आ जाते हैं और ऐसे में हॉर्न का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। लोगों ने प्रशासन से व्यवस्था लागू करने के साथ सुरक्षा पहलुओं पर भी ध्यान देने की मांग की है।
