नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में सोमवार को चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई…इस दौरान दोषी पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर की ओर से दायर अपील और जमानत याचिका पर अदालत ने सुनवाई की।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दोनों दोषियों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है।
सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने अदालत को बताया कि दोषियों की ओर से दायर अपील की प्रति उन्हें अब तक नहीं मिली थी…उनका कहना था कि बिना दस्तावेज देखे वे अपना पक्ष ठीक से नहीं रख सकते। अदालत के निर्देश पर सुनवाई के दौरान अपील की कॉपी पीड़ित पक्ष को उपलब्ध करा दी गई।
गौरतलब है कि पौड़ी जिले की रहने वाली अंकिता भंडारी वनंत्रा रिजॉर्ट में काम करती थीं। साल 2022 में उनकी हत्या के मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया गया था। कोटद्वार की निचली अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील और जमानत याचिका दाखिल की है। फिलहाल तीनों दोषी जेल में बंद हैं।
