नैनीताल:- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समूचे उत्तराखंड सहित नैनीताल शहर में कुत्तों के बढ़ते आंतक से निजात दिलाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने राज्य सरकार , स्थानीय निकायों व पशु प्रेमी एनजीओ की तरफ पेश किए गए शपथ पत्रों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी विपक्षियों से स्पस्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब उच्च न्यायलय इस मामले में 3 जनवरी को सुनवाई करेगा।
मामले के अनुसार नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक सैकड़ों लोगो को आवारा कुत्ते काट चुके है। जबकि कई स्थानीय व पर्यटकों की मौत आवारा कुत्तों के काटने से हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायलय के आदेश के बाद कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था उसके बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में बंदरो और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की मांग की है।