देहरादून। डोईवाला क्षेत्र में शिक्षिका सृष्टि कंडारी की संदिग्ध मौत के मामले में अदालत ने मृतका की सास प्रवीना खत्री को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की गई उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।
जानकारी के अनुसार मामले की सुनवाई प्रभारी सत्र न्यायाधीश मोनिका मित्तल की अदालत में हुई। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की बात सुने बिना अंतरिम अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।
इस मामले में सृष्टि कंडारी के पति सौरभ खत्री और ननद चारू खत्री को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बाद सास प्रवीना खत्री ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था…लेकिन उन्हें भी कोई राहत नहीं मिली।
सृष्टि कंडारी मूल रूप से श्रीकोट (श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल) की रहने वाली थीं और एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। उनकी शादी करीब आठ महीने पहले डोईवाला के हर्रावाला निवासी सौरभ खत्री से हुई थी।
मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से सृष्टि को दहेज की मांग और अन्य कारणों से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। बाद में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
अब अदालत ने नियमित अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 अगस्त 2026 की तारीख तय की है। इस दिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आगे का निर्णय करेगी।
