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गम्भीर अपराध मानते हुए हाईकोर्ट ने फैसले को बताया सही..

नैनीताल – 2016 मे टिहरी के घनसाली में तीन साल के बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी की हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट की जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने इसे गम्भीर अपराध मानते हुए कहा कि निचली अदालत ने सजा देने में कोई गलती नहीं की है और अभियोजन अपना केस संदेह के परे करने में सफर रहा है। दुष्कर्म के दोषी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। आपको बतादें कि 23 जनवरी 2016 को आरोपी ने 3 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया उस वक्त उसके माता पिता गांव में काम करने गये थे। घर में रोने की आवज आने पर बच्चे को आरोपी से मुक्त कराया और 27 जनवरी 2016 को इस मामले में पोक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया..इस मामले में 20 दिसंबर 2016 को निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनवाई और 5 हजार का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया हांलाकि इस फैसले को दोषी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी जिस पर अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

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