नैनीताल : – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ कोर्ट को बताया गया कि परिसीमन पूरा हो चुका है। 3 सप्ताह के भीतर मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। और अगस्त पहले हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के बाद 30 दिनों के भीतर चुनाव सम्पन्न करा लिए जाएंगे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 अगस्त की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर देगा। प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि सरकार किसी प्रकार का विलंब नहीं कर रही है और न ही उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन ही कर रही है। अदालत ने चुनाव आयोग की अडंर टेकिंग को दर्ज करते सरकार को अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह भी कहा गया कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है। आरक्षण का कार्य जारी है।