नैनीताल ::::- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने खटीमा के आरक्षित वन क्षेत्र सालबोझी एक व दो में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार व वन विभाग से पूछा है कि उत्तराखंड में लीज के रिनुअल के क्या नियम है। 28 सिंतबर तक कोर्ट को बताएं। मामले की अगली सुनवाई 28 सितम्बर की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि खटीमा निवासी सुभम अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि खटीमा के आरक्षित वन क्षेत्र सालबोझी एक मे 29 व दो में 11 लोगो ने पिछले 30 साल से अतिक्रमण किया हुआ है। पूर्व में ये पट्टे वन विभाग ने उन्हें एक एक साल के लिए 1975 -1978 के बीच लीज पर दिए थे जिनकी लीज की अवधि समाप्त हो गयी। लीज समाप्त होने के बाद भी इनके द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। 2015 में इनके द्वारा लीज बढ़ाने को लेकर उच्च न्यायलय में याचिका दायर की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायलय ने वन विभाग को निर्देश दिया था कि इनके प्रत्यावेदन को निस्तारित करें। परन्तु आज की तिथि तक वन विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही नही की न ही अतिक्रमण हटाया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाय।