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नैनीताल ::::- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समूचे उत्तराखंड सहित नैनीताल शहर में बंदरो व कुत्तों के बढ़ते आंतक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने नगर पालिका को पक्षकार बनाते हुए पालिका से शहर में आवारा कुत्तों सहित बधियाकरण किए गए स्वानो की संख्या सहित डॉग बाइट लोगों की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि राज्य की सभी नगर पालिकाओं व ग्राम पंचायतों से इस तरह की रिपोर्ट 21 सितम्बर तक कोर्ट में पेश करे। मामले की सुनवाई के किए कोर्ट ने 21 सितंबर की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक सैकड़ों लोगो को काट चुके है। जबकि कई लोगो की मौत भी हो चुकी है। कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरो और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की गुहार लगायी है।

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