ख़बर शेयर करें -

नैनीताल::::::: हाई कोर्ट ने कोटद्वार नगर निगम की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, निदेशक शहरी विकास, जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी, सैकेट्री जिला विकास प्राधिकरण , जिला अधिकारी पौड़ी,आवास विकास परिषद व नगर निगम कोटद्वार से 13 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई की तिथि नियत की है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि कोटद्वार में नगर निगम व नेशनल हाइवे की भूमि पर अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे है। नगर निगम इस पर कोई कार्यवाही नही कर रहा है। नगर निगम की तरफ से कहा गया कि यह उनके हाथ मे नही है। इसलिए जिला विकास प्राधिकरण व जिला अधिकारी को निर्देश दिए जाएं। पूर्व में कोर्ट ने नगर निगम से अवैध निर्माण कार्यो की जाँच कर जवाब पेस करने को कहा था।
आपकों बता दे कि सीताबपुर कोटद्वार निवासी गिरी गौरब नैथानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में नगर निगम की भूमि व बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से किए जा रहे है। नगर निगम इस पर कोई कार्यवाही नही कर रहा है। जनहित याचिका में यह भी गया कि सरकार ने 2016 के बाद बने नगर निगमों में भवन निर्माण हेतु नक्शे की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। जिससे कारण बिना नक्शे के अवैध भवन बनाए जा रहे है । जनहित याचिका में कोर्ट से यह प्राथर्ना की गई है कि अवैध निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए।

यह भी पढ़ें 👉  भीमताल : जच्चा बच्चा की मौत को लेकर कार्यालय निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बाहर किया धरना प्रदर्शन
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments