देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में सहकारिता, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, परिवहन, स्वास्थ्य, भूमि रिकॉर्ड, शहरी विकास, उपनल कर्मचारियों, अग्निवीरों और बिजली खरीद से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे।
1. उत्तराखंड को मिली नई सहकारिता नीति
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी दी। यह नीति केंद्र की राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के अनुरूप तैयार की गई है।
नई नीति का उद्देश्य प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को मजबूत और आधुनिक बनाना है। इसमें सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है।
नीति के जरिए कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन, रोजगार के नए अवसर, महिला और युवा भागीदारी तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की योजना है।
2. सरकारी कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में बदलाव
कैबिनेट ने उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 से जुड़े वेतन मैट्रिक्स में संशोधन को मंजूरी दी है।
इस बदलाव के तहत लेवल-13ए के बाद वेतन स्तरों को केंद्र सरकार के अनुरूप किया जाएगा। वेतन मैट्रिक्स में लेवल-15 और लेवल-16 से जुड़े प्रावधानों को क्रमशः लेवल-14 और लेवल-15 के रूप में संशोधित किया जाएगा।
3. ग्रीन सेस से जुड़े प्रावधानों में बदलाव
कैबिनेट ने वाहनों पर लगाए जाने वाले ग्रीन सेस से संबंधित प्रावधानों पर भी फैसला लिया। सरकार ने वाहनों की अलग-अलग श्रेणियों को मिल रही छूट की समीक्षा की है।
इस फैसले का संबंध खास तौर पर हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों से जुड़े कर प्रावधानों से है। सरकार का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में कुछ वाहनों को कर में राहत मिलने से राज्य के राजस्व पर असर पड़ रहा है।
4. स्वास्थ्य विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग की नियमावली
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग से संबंधित नई सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है।
इसके तहत सांख्यिकीय संवर्ग में भर्ती और नियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तों को व्यवस्थित करने के लिए नियम तय किए जाएंगे।
5. मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन बनेगा
प्रदेश में दवाइयों और चिकित्सा सामग्री की खरीद व्यवस्था को बेहतर करने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है।
यह कॉरपोरेशन दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायनों, चिकित्सा उपकरणों और इंप्लांट्स की खरीद का काम करेगा। सरकार का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाना है, ताकि अस्पतालों में जरूरी सामान की उपलब्धता बेहतर हो सके।
6. हरिद्वार में खुलेगी NCDC की शाखा
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC की शाखा स्थापित करने के लिए हरिद्वार में एक एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
इस केंद्र से राज्य में रोगों की निगरानी, महामारी की जांच और संक्रमण फैलने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। यहां आधुनिक जांच सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
7. कारागार विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड कारागार विभाग में उप कारापाल पद पर पदोन्नति से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार पदोन्नति कोटे में प्रधान बंदीरक्षकों और महिला बंदीरक्षकों के लिए निर्धारित व्यवस्था को नियमावली में शामिल किया जाएगा।
8. लोकायुक्त खोजबीन समिति के लिए नई नियमावली
लोकायुक्त संस्था में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया से संबंधित खोजबीन समिति के कामकाज के लिए नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है।
इसमें समिति की कार्य अवधि, सदस्यों को मिलने वाले भत्ते और योग्य नामों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।
9. जमीन के रिकॉर्ड का होगा आधुनिक सर्वे
उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है।
इस व्यवस्था के तहत आबादी वाले क्षेत्रों में जमीन का आधुनिक तकनीक से सर्वे किया जाएगा। इससे भूमि रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित और सटीक बनाने में मदद मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीक और भू-स्थानिक डेटा के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को बेहतर बनाना है।
10. बीज निगम के कर्मचारियों का दूसरे विभागों में समायोजन
उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कार्यरत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार दूसरे विभागों में सेवा स्थानांतरण पर भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस व्यवस्था के तहत 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ऊधम सिंह नगर और आसपास के जिलों के विभागों में अधिकतम 10 साल या सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले तक, जो पहले हो, सेवा स्थानांतरण के आधार पर भेजा जा सकता है।
11. रिस्पना किनारे रहने वाले परिवारों को मिलेंगे आवास
देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती से चयनित परिवारों को काठबंगला में बनाए गए 116 आवास आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
इस योजना का उद्देश्य नदी किनारे रहने वाले परिवारों का व्यवस्थित पुनर्वास करना है।
12. शहरी विकास एजेंसी में 94 पदों का सृजन
उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी यानी UUSDA के ढांचे में बदलाव को मंजूरी दी गई है। विभिन्न शहरी परियोजनाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए 94 अस्थायी पदों का सृजन किया जाएगा।
इन परियोजनाओं में पेयजल, सीवरेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक परिवहन समेत कई काम शामिल हैं।
13. ऋषिकेश में कैंसर मरीजों के लिए राहत
कैंसर मरीजों के लिए ऋषिकेश में हॉस्पिस केयर सेंटर स्थापित करने के उद्देश्य से की जा रही संपत्ति की गिफ्ट डीड पर स्टांप शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
सरकार की ओर से इसे धर्मार्थ और जनकल्याणकारी कार्य को बढ़ावा देने की दिशा में लिया गया फैसला बताया गया है।
14. उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय से संबंधित परिनियम 2026 को मंजूरी दी गई। इससे विश्वविद्यालय के कामकाज और उससे जुड़े विषयों के नियमन की व्यवस्था स्पष्ट होगी।
15. उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर सहमति दी है।
पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया शुरू होगी।
सरकार ने कृत्रिम ब्रेक की स्थिति में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ देने की व्यवस्था पर भी सहमति दी है।
इसके अलावा जिन विभागों में स्वीकृत पदों से अधिक उपनल कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके समायोजन के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर अधिसंख्य पदों के सृजन का विकल्प रखा गया है।
16. अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ
सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।
इसके लिए कुल छह पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद शामिल है।
17. 1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
प्रस्ताव के अनुसार अडानी पावर लिमिटेड से 25 साल की अवधि के लिए बिजली खरीद की जाएगी। कुल टैरिफ ₹5.746 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। इसमें 1234 मेगावाट अनुबंधित क्षमता शामिल होगी।
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को बिजली आपूर्ति समझौते और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के साथ जरूरी नियामकीय मंजूरी लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
शहीद सैनिकों के सम्मान में भी अहम पहल
कैबिनेट बैठक में राज्य के शहीद सैनिकों के सम्मान में उनके पैतृक गांवों में प्रतिमाएं स्थापित करने की पहल पर भी निर्णय लिया गया। सरकार का उद्देश्य शहीदों के बलिदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है।
कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों का असर सहकारिता, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य, शहरी विकास, रोजगार, पूर्व अग्निवीरों और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों पर पड़ने वाला है।
