नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भवाली में एक नाबालिग युवती से जुड़े कथित यौन शोषण मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि घटना के समय शिकायतकर्ता की उम्र 17 वर्ष थी। मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने इस पर चिंता भी जताई।
मामला एक नाबालिग युवती की शिकायत से जुड़ा है। पहले युवती ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। बाद में उसने नई शिकायत में दावा किया कि कुछ लोगों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस पर झूठा मामला दर्ज कराने का दबाव बनाया।
इस मामले में मुख्य आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। वहीं पुलिस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है। मामले से जुड़े कुछ सुरक्षा कर्मियों के हथियार भी जब्त किए जा चुके हैं।
हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत पर कोई फैसला नहीं सुनाया है और अगली सुनवाई से पहले राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।
