नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे को गंभीरता से लिया है…खासकर बच्चों पर हो रहे हमलों और उनकी सुरक्षा को लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।
मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, संबंधित विभागों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सहित अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित विभाग 7 अगस्त 2026 तक अदालत में बताएं कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने और लोगों…खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त 2026 को होगी। उस दिन अदालत यह देखेगी कि सभी विभागों ने समय पर अपनी रिपोर्ट जमा की है या नहीं।
अदालत के इस आदेश के बाद राज्य सरकार को आवारा कुत्तों की समस्या पर की जा रही कार्रवाई का पूरा विवरण हाईकोर्ट के सामने पेश करना होगा।
