नैनीताल ::::- उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के बहादराबाद में अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामलेे को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने सरकार व पीसीबी से तीन अगस्त तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।
आपकों बता दे हरिद्वार निवासी संदीप कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि हरिद्वार के बहादराबाद में दो प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट आबादी क्षेत्र से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रदूषण के कारण यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। पूर्व में पीसीबी की ओर से इन इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिये गये थे लेकिन इसके बावजूद ये इकाइयां बंद नहीं हुई हैं। आज सुनवाई के दौरान
पीसीबी की ओर से कहा गया कि इकाइयों को बंद करने के निर्देश पूर्व में दिये गये थे लेकिन प्रदूषण स्तर में सुधार के चलते इस आदेश को स्थगित कर दिया गया था। सरकार की ओर से भी यही बात अदालत के समक्ष रखी गयी।