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नैनीताल – किसी भी मॉल से अगर आप सामान खरीदते हैं और कैरी बैग के पैंसे मॉल मालिक लेता है तो ये खबर आपके काम की है। ऐसे ही मामले में नैनीताल उपभोगता फोरम कोर्ट ने हल्द्वानी विशाल मेगा मार्ट पर कैरीबैग के 9 रुपये वसूलने पर 50 हजार का जुर्माना ठोका है साथ ही कोर्ट ने मॉल पर ग्राहक के मानसिक उत्पीड़न का 12 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ठ लिखा है अगर कोई मॉल स्वामी कैरी बैग का पैसा वसूलता है तो उसको मॉल के बाहर या अंदर लिखना होगा कि यहां कैरीबैग बेचे जाते हैं और अपने सामान के लिए खुद बैग लेकर आएं। दरलसल नैनीताल के अधिवक्ता नितिन कार्की ने हल्द्वानी के विशाल मेगा मार्ट से सामान खरीदा जिसमें मॉल मालिक ने 9 रुपये वसूले थे जिसके बाद अधिवक्ता नितिन कार्की ने मॉल स्वामी के खिलाफ उपभोगता फोरम में मुकदमा दर्ज किया, अब कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा आदेश दिया है।
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