ख़बर शेयर करें -


नैनीताल :: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोहाघाट चंपावत से कॉंग्रेस के विधायक खुशाल सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमुर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने विधायक खुशाल सिंह सहित चीफ इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड , डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हारे हुए प्रत्याशी राजेश सिंह बिष्ठ, धीरज लटवाल, प्रकाश सिंह, हिमेश,निसार खान को नोटिस जारी कर छः सप्ताह में जवाब पेस करने को कहा है।
आपकों बता दे कि लोहाघाट से हारे हुए प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल ने कॉंग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी खुशाल सिंह के चुनाव को उच्च न्यायलय में चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है। उन्होंने अपनी चुनाव याचिका में कहा है कि विधायक ने अपना नांकमन 24 जनवरी किया और शपथपत्र 28 जनवरी को बनाकर जमा किया है। जो नियमो के विरुद्ध है। जिस दिन नामांकन किया जाता है उसी दिन शपथपत्र भी जमा किया जाना था। चुनाव याचिका में यह भी कहा गया है कि विधायक प्रथम श्रेणी का ठेकेदार भी है जिसके वर्तमान समय मे दस से अधिक ठेके चल रहे है यही नही निवार्चित जाने के बाद भी 31 मार्च को विधायक ने सरकारी ठेका लिया है। इस आधार पर इनका चुनाव निरस्त किया जाय।

यह भी पढ़ें 👉  डीएलएड अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत... हाईकोर्ट ने भर्ती प्रकिया में शामिल करने के दिए निर्देश