ख़बर शेयर करें -

नैनीताल :: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नही करने पर देहरादून की वीकली संडे मार्किट के अध्यक्ष द्वारा अभिषेक रुहेला के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने अगली सुनवाई हेतु बुद्धवार की तिथि नियत की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अभिषेक रुहेला की तरफ से कोर्ट के आदेश का अनुपालन किए जाने सम्बन्धी शपथपत्र पेश किया है। जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के अधिक्वता द्वारा कहा गया कि अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नही किया गया । निगम द्वारा अभी तक वहाँ पर से कूड़ा तक नही उठाया। इसलिए इस जगह का निरीक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाय। जिससे पता चल सके कि कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है नही। जो शपथपत्र कोर्ट में पेश किया गया वह कोर्ट को गुमराह करने वाला है।
पूर्व में कोर्ट ने आईएसबीटी हरिद्वार बाई पास रोड के समीप जिस भूमि का सप्ताहिक बाजार लगाने हेतु चयन किया गया था उसे तीन सप्ताह के भीतर साफ कर इन लोगो को साप्ताहिक बाजार लगाने हेतु उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। मामले के अनुसार देहरादून की वीकली सन्डे मार्किट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने याचिका दायर कर कहा था कि वे देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्किट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाते आ रहे हैं, जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं, और हर माह नगर निगम को तीन सौ रूपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आये हैं। 2004 में जिला अधिकारी द्वारा यह जगह उनको सन्डे बाजार लगाने के लिए दी थी। परन्तु नगर निगम द्वारा प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है, और कुछ पहुंचे लोगों को नगर निगम द्वारा अन्य जगह दुकान भी दे दी।याचिका में यह कहा गया था कि सन्डे को पूरा बाजार बन्द रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए वे सन्डे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने साप्ताहिक बाजार लगाते आए हैं, खुद ही वहाँ पर साफ सफाई भी करते आये हैं। सप्ताहिक बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है, और कई लोगों को रोजगार भी मिलता है वे महीने में चार दिन दुकान लगाते हैं। समिति का यह भी कहना है कि उनके नाम से एक अन्य समिति वहाँ फर्जी तरीके से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चल रही है जिसकी जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय।

यह भी पढ़ें 👉  स्टोन क्रशर संचालन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक