नैनीताल ::::- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में भूगोल के असिस्टेंट प्रोफेसर शिव नारायण सीध को डिग्री कॉलेज गणाई गंगोली में अटैच किए जाने और कार्यमुक्ति के आदेश पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है। साथ में कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी उनके अटेचमेंट आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो स्थानांतरित किए जाने योग्य किसी अन्य शिक्षक का स्थानांतरण वहां कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई के लिए छः दिसंबर की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि शिव नारायण सीध ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को पक्षकार बनाते हुए उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर सरकार की ओर से जारी छः सितंबर 2022 के अटैचमेंट और 12 सितंबर 2022 के कार्यमुक्त करने के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उनका स्थानांतरण गलत तरीके से किया गया है क्योंकि वह लगभग 13 वर्षों से दुर्गम में सेवा दे चुके हैं इसलिए उनके स्थानांतरण पर रोक लगाई जाए। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायलय की खण्डपीठ ने सरकार के छह सितंबर 2022 के अटैचमेंट आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें याचिकाकर्ता को डिग्री कॉलेज गणाई गंगोली भेजा गया था।