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नैनीताल : – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले में सरकार द्वारा स्लॉटर हाउसों को सम्पूर्ण रूप से बंद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपीन सांघी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने मंगलौर के लिए बकरी ईद पर पशुवध करने इजाजद दे दी है साथ मे कोर्ट ने मंगलोर नगर पालिका व याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए है कि बकरी ईद पर पशुवध निर्मित स्लाटर हाउस में ही करें अन्य जगह पर नही।
आपकों बात दे सरकार ने 3 मार्च 2021 में शासनादेश जारी कर हरिद्वार जिले में स्लाटर हाउस पूर्ण रूप से बंद कर दिए थे। जबकि पहले धार्मिक स्थलों तक ही यह आदेश लागू था। जिसके खिलाफ मंगलौर निवासी इफ्तिकार व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार धार्मिक क्षेत्रों में मांस की बिक्री प्रतिबंधित कर सकती है लेकिन पूरे जिले में बंद नही कर सकती है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। सरकार का यह आदेश अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला है। याचिका कर्ता ने 10 जुलाई को बकरीद को देखते हुए सरकार के इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि मंगलौर में 87 प्रतिशत मुशलिम रहते है। इसलिए बकरी ईद पर उन्हें पशुवध करने की इजाजद दी जाय।

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