ख़बर शेयर करें -

रिपोर्ट :: कांता पाल, नैनीताल

नैनीताल :: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लक्सर की एडीजे कोर्ट में मृतका के दो सगे भाई व ने खानपुर में महिला की हत्या के चार साल पुराने मामले और एक ममेरे भाई को फांसी की सजा मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत से डॉक्युमेंट मंगाए है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 जून की तिथि नियत की है।


आपको बता दे बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज होने पर उसकी गंडासे से काटकर हत्या कर दी गई थी।
लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर के शाहपुर गांव निवासी नेपाल सिंह की बेटी प्रीती ने 2014 में पास के धर्मुपुर निवासी ब्रजमोहन से प्रेम विवाह किया था। इससे उसके परिजन नाराज थे। लिहाजा उसका अपने मायके में आना-जाना नहीं था। 18 मई 2018 को प्रीती खानपुर के ही अब्दीपुर में अपने मामा के घर आई थी। वहां पहले से घात लगाकर बैठे प्रीती के सगे भाई कुलदीप, अरुण तथा ममेरे भाई राहुल पुत्र नान्नू ने गंडासों से काटकर प्रीती की निर्मम हत्या कर दी थी। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरराज ने हत्या के इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए तीनों को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अधिवक्ता ठकराल ने बताया कि तीनों को जेल भेजा गया है। अभी फांसी की तिथि तय नहीं हुई है। इस दौरान वे चाहें तो निर्णय की अपील कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड के 2 PWD अधिकारियों पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई के दिये आदेश…