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नैनीताल :::: – उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनिताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने को लेकर दिल्ली निवासी एक व्यक्ति के पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने जनहित याचिका का क्षेत्र विस्तृत करते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और डी.एफ.ओ.को आदेश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्गों, राजस्व की भूमि व वन विभाग की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने से पहले की और अतिक्रमण हटाने के बाद की फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने पदमपुरी में वन विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर जिलाधिकारी व इससे सम्बंधित अधिकारी को निर्देश दिए है कि अग्रिम आदेश से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 सितंबर की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर कहा है कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगो ने सम्बंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है। जिसकी वजह से लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लिहाजा इसे हटाया जाय।

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