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नैनीताल ::::- उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड राम कृष्ण उनियाल पेश हुए।
पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नही करने के आदेश दिए थे उसके बावजूद भी याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया। जिसे कोर्ट ने गम्भीरता से लेते हुए अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। आज मामले की सुनवाई न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ में हुई। कोर्ट में अपर निर्देशक द्वारा बताया कि कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी सम्बंधित प्रधानाचार्य द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया है, जिसपर उन्होंने कोर्ट को अस्वाशन दिया कि प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग से 3 सप्ताह के भीतर जबाब पेस करने के आदेश दिए साथ में यह भी कहा है कि प्रधानाचार्य के विरुद्ध की गई कारवाही से कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। आपकों बता दे कि नैनीताल के मॉडल स्कूल पटवाडागर में कार्यरत प्रवक्ता योगेश जोशी का स्तानन्तरण कोर्ट के आदेश होने के बाद भी दुर्गम क्षेत्र मुक्तेश्वर में कर दिया था। इस आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी। याचिका में कहा गया है कि उनके द्वारा पूर्व में 10 वर्ष की सेवा दुर्गम में की जा चुकी है। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा मॉडल स्कूल परीक्षा पास की गई है। जिसके आधार पर उनका गैर मॉडल स्कूल में स्थानांतरण नही किया जा सकता है। जिसपर पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नही करने के आदेश विभाग को दिये थे। परन्तु उसके बाद भी प्रधानाचार्य द्वारा उनका स्थानांतरण कर दिया गया।

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