ख़बर शेयर करें -

नैनीताल ::- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल बी डी पांडे अस्पताल में मरीजों के अल्ट्रासाउंड नही होने व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश देते हुए तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने कहा है।
मामले को कोर्ट ने कई शिकायतों का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। जिसमे कहा गया कि बीड़ी पांडे हॉस्पिटल में मरीजों का अल्ट्रासाउंड नही हो पा रहा है। जिसकी वजह से मरीजों कई दिक्कतों के साथ हल्द्वानी से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। जो भी अल्ट्रासाउंड यहाँ हो रहे है उनसे पैंसा लिया जा रहा है। डॉक्टर तय समय पर हॉस्पिटल का दौरा नही करते है। हॉस्पिटल में कई अनियमितताएं हो रही है। कोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए भृष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि उनके पास प्रदेश के कई सरकारी हॉस्पिटलों की शिकायत भी आ रही है। न्यायमुर्ति शरद कुमार शर्मा ने कहा कि वे एक बार पौड़ी के हॉस्पिटल में पट्टी बंधवाने गए तो उनसे भी 700 रुपये लिए गए। इसलिए जो कर्मचारी हॉस्पिटल में है वे अपनी जिम्मेदारी के साथ डियूटी करें। जब कोर्ट संज्ञान लेती है तभी हॉस्पिटल प्रसाशन कार्य करता है । महाधिवक्ता एनएस बाबुलकर ने कोर्ट को अवगत कराया कि डॉक्टरों व स्टाफ की कमी है। हॉस्पिटल में कार्डियोलोजिस्ट भी नही है।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल टाइम्स ::एरीज कर्मचारी संघ द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एरीज परिसर किया में रक्त दान शिविर का किया आयोजन
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments