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नैनीताल :::- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निलंबित आईएफएस व कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग के निलंबित तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा ने अग्रिम आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे 26 सितम्बर को जाँच अधिकारी के सम्मुख पेस होने के आदेश दिए है। सरकार को आदेश दिए है कि मामले की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
याचिकाकर्ता की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गयी है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि उन पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। विभागीय अधिकारियों की अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य कराये गये हैं। याचिकाकर्ता पर कालागढ़ रेंज में तैनाती के दौरान मोरघट्टी व पाखरो में अवैध तरीके से निर्माण कार्य के साथ ही पेड़ों के कटान का आरोप है। जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। सरकार ने कुछ समय पहले श्री चंद्र को निलंबित कर दिया।

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