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उत्तराखंड हाई कोर्ट

नैनीताल – उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों की वेतन और पेंसन में हो रही कटौती पर रोक लगा दी है साथ ही कोर्ट ने सरकार और परिवहन निगम से जवाम मांगा है। दरअसल राज्य सरकार ने 21 दिसंबर 2021 और 2 फरवरी 2022 को जीओ जारी कर कर्मचारियों को गलत ग्रेट पे देने का हवाला देते हुए रिकवरी का आदेश पारित किया गया था। सरकार ने कहा कि वेतन पुर्ननिधारण और रिटार्यड कर्मचारियों के देयकों से रिकवरी या समायोजन किया जाये। इस आदेश को राज्य पथ परिवहन कर्मचारी संगठन के दयाकृष्ण पाठक समेत अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और सरकार के इस आदेश को असंवैधानिक बताया..याचिका में कहा गया कि सरकार के ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के अब्दुल रफिक बनाम पंजाब सरकार के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया है कि सरकार के आदेश को निरस्त किया जाए और ग्रेज्यूटी और एरियर का लाभ 18 प्रतिशत व्याज के साथ किया जाए।

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