ख़बर शेयर करें -


रिपोर्ट – कान्ता पाल, नैनीताल


नैनीताल :- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पेड़ो के कटान पर रोक लगाते हुए सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 जून की तिथि नियत की है।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल जिले में भारी बारिश की चेतावनी के बाद कल 1से12 तक स्कुलों में हुआ अवकाश घोषित


आपकों बता दे कि देहरादून निवासी और समाज सेवी आशीष गर्ग ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है देहरादून जोगिवाला से ख़िरसाली चौक होते हुए सहस्त्र्धारा मार्ग के प्रस्तावित चौड़करण के लिए 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है। देहरादून घाटी और शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है और हर जगह हीट आयलंड विकसित हो रहे हैं। तापमान में बढ़ोत्तरी भी देखी जा रही है। एक ओर, सहस्त्र्धारा अपने शीतल जल और पर्यावरण के लिए जाना जाता है, दूसरी ओर, इस प्रस्तावित कटान से पूरा सहस्त्र्धारा तक का रास्ता बिलकुल उजाड़ और बंजर हो जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल टाइम्स :: डीएसबी परिसर में नवागुंतक विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी प्रेरण कार्यक्रम 'दीक्षारम्भ-2023' का हुआ शुभारम्भनैतिकता, समर्पण और सहयोग की मानसिकता से आगे बढ़ें और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करें - कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत