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नैनीताल :::- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गरुड़ बागेश्वर के नौघर ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर किए गए अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने वीडियो गरुड़ द्वारा कोर्ट को गुमराह करने पर दस हजार का जुर्माना लगाकर फिर से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेस करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद कि तिथि नियत की है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई समस्त रिकार्ड के साथ दुबारा से जवाब पेस करें। मामले के अनुसार नौघर गरुड़ बागेश्वर निवासी नारायण सिंह नयाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके ग्राम पंचायत में 2013 से 2018 के बीच मे विकास के नाम पर कई अनियमितताएं विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई है। जो विकास कार्य किए गए है वे आधे अधूरे व गुडवत्तायुक्त नही किये गए। जिसकी शिकायत उनके द्वारा व अन्य लोगो के द्वारा बार बार उच्च अधिकारियों से की गई । जाँच होने के बाद अनियमितताएं सही पाई गई । उसके बाद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई। उनके द्वारा जनहित याचिका में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। पूर्व में कोर्ट ने वीडियो से जवाब पेस करने को कहा था। आज वीडियो के द्वारा शपथपत्र पेस किया गया परन्तु कोर्ट उनके शपथपत्र से सन्तुष्ट नही हुई। कोर्ट ने उनसे फिर से जवाब पेस करने को कहा है।

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