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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून में सौंग की सहायक दुल्हनी नदी में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की । मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने केंद्र सरकार, केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड, राज्य सरकार, राज्य पर्यवारण बोर्ड, सचिव शहरी विकास व पेय जल निगम को नोटिस जारी करते हुए 21 नवम्बर से पहले जवाब पेस करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 नवम्बर की तिथि नियत की है।
आपकों बात दे कि देवेंद्र प्रसाद घिल्डियाल निवासी वार्ड नम्बर 8 नकरौंदा पिंडर वैली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार सौंग की सहायक दुल्हनी नदी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है। जबकि इस नदी का पानी गंगा नदी में जाता है । इसमे हमेशा पानी रहता है क्षेत्र के लोग इस पानी का स्तेमाल पीने के रूप में करते आ रहे है। पहले से ही इस नदी में दून वैली डिस्टलरी का गंगा पानी बहाया जा रहा है। इसके लगने से डायरिया ,हैजा सहित कई बीमारियां उतपन्न होगी। क्षेत्र वासियों ने कई प्रत्यावेदन इसके बारे में प्रशाशन को दिए परन्तु कोई सुनवाई नही हुई। उल्टा शहरी बिकास व पेयजल निगम ने एक रिपोर्ट पेश कर कह दिया कि क्षेत्रवासीयों ने इसके लिए अपनी सहमती दे दी है। जनहित याचिका में एसटीपी प्लांट को इस स्थान से कहीं अन्य सुनिश्चित स्थान पर लगाने की मांग की है।

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