नैनीताल ::::- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी में संचालित रिद्धि सिद्ध स्टोन क्रेसर द्वारा मानकों को पूरा नही करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टोन क्रेशर निर्माण पर रोक लगाते हुए राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी नैनीताल, सचिव औद्योगिक विकास बोर्ड सहित स्टोन केशर स्वामी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
आपको बता दे कि रामनगर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा रामनगर उदयपुरी के रिहायशी क्षेत्र में स्टोन क्रेसर लगाने की अनुमति प्रदान की है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है। जो कि औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों का खुला उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से रिहायशी क्षेत्र में स्थापित हो रहे स्टोन क्रेशर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। ताकि क्षेत्र में इससे होने वाले पर्यावरण को बचाया जा सके।
Nainital, the hight court of Uttarakhnd