हाई कोर्ट ने सरकार के प्रार्थना पत्र को किया खारिज..
सरकार ने 15 सालों से नौकरी कर रहे आंदोलनकारियों के लिए मांगा था कोर्ट से रिलीफ..
कोर्ट ने 2018 में 10 प्रतिशत आरक्षण को माना था असंवैधानिक…
नैनीताल – राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी नौकरी करने वाले 780 आन्दोलनकारियों के नौकरी पर संकट आ गया है। आज हाईकोर्ट ने सरकार का आरक्षण में दिये आदेश पर दाखिल संसोधन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है कोर्ट ने कहा कि 1403 दिनों बाद कोर्ट में संसोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं की जा सकता है। हांलाकि राज्य आन्दोलनकारी अधिवक्ता संघ की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देता तब तक इन लोगों को नौकरी से ना हटाया जाए। राज्य सरकार ने कोर्ट में संसोधन प्रार्थना पत्र दाखिल कर कोर्ट आदेश का पालन करने की बात कही थी और साथ में 15 सालों से नौकरी करने वाले आन्दोलनकारियों को हटाने में असमर्थता जाहिर की थी। आपको बतादें कि उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने साल 2018 में आन्दोलनकारियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया था जिसको बाद सरकार ने इस मामले में कोई अपील नहीं की तो आन्दोलनकारी मंच ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है अब सरकार मोडिफिकेशन याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी।