कहा संविधान के अनुछेद 329 के तहत दी हैं ये व्यवस्था तो रीट में कैसे सुनवाई..
नैनीताल – हरिद्वार के खानपुर विधायक से विधायक उमेश शर्मा के खिलाफ याचिका दाखिल की है। हालांकि अवकाश के दिन अर्जेंट सुनवाई कर कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाए हैं और कोर्ट ने पूछा है कि कैसे इस मामले की सुनवाई रिट याचिका में हो सकती है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने कहा कि जब संविधान के अनुच्छेद 329 में व्यवस्था है कि चुनाव या परिसीमन के विवाद में स्पष्ठ दिया है कि चुनाव याचिका पर सुनवाई हो सकती है तो कैसे इस मामले में रीट याचिका पर सुनवाई हो सकती है। इस सब बहस के लिए याचिकाकर्ता ने कौर से समय मांगा है अब इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को होगी। आपको बतादें की लक्सर के विरेन्द्र कुमार समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उमेश शर्मा ने चुनावी शपथपत्र में तथ्य छुपाए है,याचिका में कहा गया है कि उमेश कुमार पर 29 मुकदमे विचाराधीन हैं लेकिन सिर्फ 16 मुकदमों की सूची है चुनाव में दी गयी है,,याचिका में मांग की है कि उनको विधायक की शपथ से रोका जाए और जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।