निर्वाचन की संपत्ति पर कुछ लोगों ने ठोका है खुद का दावा..
निचली अदालत ने 1 महीने में दफ्तर खाली करने का दिया है आदेश..
नैनीताल – राज्य निर्वाचन आयोग को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर को खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी है साथ ही सरकार व सुबोधनी थपलियाल को नोटिस कोर्ट ने जारी कर दिये हैं। हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बतादें कि देहरादून के अजबपुर कलां को नगर निगम में शामिल कर राज्य निर्वाचन आयोग को आँफिस खोलने के लिये जमीन दे दी..इस पर सुबोधनी थपलिया व अन्य ने शिविल जज देहरदून के वहां याचिका दाखिल की और कहा कि ये जमीन उनकी है और गलत तरिके से सरकार ने इसको राज्य निर्वाचन आयोग को दी है। 2001 में शिविल जज देहरादून ने याचिका को खारिज करते हुए सरकार के फैसले को सही बताया तो इस फैसले को सुबोधनी ने अपर जिला जज की कोर्ट में चुनौती दी 17 दिसंबर 2021 निचली अदालत ने सुबोधनी थपलिया के हक में फैसला देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को 1 महिने के भीतर कार्यालय खाली करने का आदेश दिया था..निचली अदालत के फैसले को राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में चुनौती दी जिस पर आज कोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निचली आदालत के फैसले को निरस्त करने की मांग की है