नैनीताल :: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नही करने पर जिला अधिकारी नैनीताल व इओ नगर पालिका नैनीताल के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले में बीते सोमवार को वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी व इओ नगर पालिका से पंत पार्क में अतिक्रमण को लेकर 14 नवम्बर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवम्बर की तिथि नियत की है।
आपको बता दे कि अधिवक्ता नितिन कार्की ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि माननीय उच्च न्यायलय ने 2018 में जिला अधिकारी नैनीताल व नगर पालिका को निर्देश दिए थे कि पंतपार्क में फड़ व्यवसायियों को चिन्हित कर फड़ लगाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने साथ मे फड़ लगाने का समय भी तय किया था। प्रशाशन व नगर पालिका द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 121 फड़ व्यवसायियों को चिन्हित किया था। लेकिन वर्तमान समय में पन्त पार्क में फड़ व्यवसायियों द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है । चिन्हित फड़ व्यवसायियों के अलावा अन्य लोगो के द्वारा भी फड़ लगाए जा रहे है । जिसकी वजह से चलने वाले राहगीरों व शैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन व नगर पालिका इसकी अनदेखी कर रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध रूप से फड़ लगा रहे लोगो को हटाया जाय और फड़ निर्धारित समय के अनुसार ही लगाए जाएं।