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नैनीताल ::::- उच्च न्यायालय में नगर पालिका परिषद नैनीताल के अयार पाटा वार्ड के मेंबर मनोज साह जगाती द्वारा एक जनहित याचिका फाइल करी जिसकी पैरवी नैनीताल शहर के अधिवक्ता प्रदीप उप्रेती द्वारा की गई पूर्व मैं स्ट्रीट लाइट का मुद्दा भी इनकी जोड़ी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था।
उच्च न्यायालय ने यह जनहित याचिका स्वीकार कर ली और प्रतिवादी गणों से जवाब दाखिल करने को बोला है। अधिवक्ता प्रदीप उप्रेती ने बताया कि भवाली रोड से पाइन्स मैं स्थित श्मशान घाट तक मोटर मार्ग बनाया जाए जिससे लोगों को श्मशान घाट जाने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह ना करना पड़े, जनहित याचिका का प्रमुख बिंदु यह भी था कि वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोग भवाली रोड से नीचे श्मशान घाट तक जाने में असमर्थ हो जाते है, और इस कारण अपने सगे संबंधियों को आखरी विदाई नही दे पाते हैं, और जो जाते हैं उनको दोबारा वापस आने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कभी-कभी वयस्क लोगों द्वारा उनको पीठ पर लाद कर लाया जाता है।

2. जनहित याचिका का दूसरा प्रमुख बिंदु ये रहा की शमसान घाट मैं पीने के पानी और बैठने की उचित व्यवस्था बनाई जाए।

आपको यह बता दे कि पूर्व में भी यह मुद्दा काफी लोगों द्वारा उठाया गया मगर ना ही सरकार द्वारा और ना ही नगरपालिका या किसी भी अन्य सरकारी संस्था द्वारा इसका संज्ञान लिया गया नैनीताल वासियों के लिए आज खुशखबरी है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समस्त प्रतिवादी गणों को जवाब दाखिल करने को बोला गया है जल्द ही यह रोड का निर्माण शुरू हो जाने की उम्मीद है।

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