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नैनीताल::- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2016 में धाधंली के संबंध में सर्तकता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून में पंजीकृत धारा 420, 465, 467, 468, 471, 409, 201, 120 बी, भा.द.वि एवं धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अधि जिसकी विवेचना उत्तराखण्ड शासन के आदेश से वर्तमान में एसटीएफ उत्तराखण्ड द्वारा की जा रही है।

उक्त अभियोग में एसएसपी एसटीएफ़ के निर्देशन में एसटीएफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उत्तराखण्ड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ.रघुवीर सिंह रावत, तत्कालीन सचिव डॉ.मनोहर सिंह कन्याल सहित 12 अभियुक्तो की गिरफ्तारी की गयी है।

उक्त अभियोग में अभियुक्त डॉ.रघुवीर सिंह रावत, डॉ.मनोहर सिंह कन्याल द्वारा अपनी जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें 07 नवंबर को विशेष न्यायाधीश सतर्कता/अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय देहरादून के न्यायालय में सुनवाई हुयी। अभियुक्तो द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रो के विरोध में एसटीएफ देहरादून द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगणो के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य व प्रभावी पैरवी की गयी। न्यायालय द्वारा अभियुक्तो की जमानत निरस्त की गयी है।

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