नैनीताल:: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के सिपाही धारे के पास बिना शिक्षा विभाग के अनुमति व नजूल भूमि पर चलाए जा रहे लर्निंग ट्रीज पब्लिक स्कूल के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जनहित याचिका को निस्तारित कर हुए राज्य सरकार से जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमुर्त्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में हुई।
आपको बता दे नैनीताल निवासी पवन जाटव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल के सिपाही धारे के पास हल्द्वानी की रजिस्टर्ड संस्था द्वारा लर्निंग ट्रीज चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल खोला गया है जो सरकार की नजूल भूमि पर खोला गया है और स्कूल में जरूरी मूलभूत सुविधाएं नही है। संस्था ने स्कूल खोलने के लिए शिक्षा की अनुमति तक नही ली है । स्कूल में 50 करीब बच्चे पढ़ रहे है। जिस स्थान पर बच्चे पढ़ रहे है वहां पर स्कूल से लगा हुआ एक बड़ा नाला है जिसपर बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई उचित उपाय भी नही है जिसके चलते वहां कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है लिहाजा स्कूल को बंद कराया जाय।